अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया के सबंध में दिये गये निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल और मतगणना केन्द्र पर केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा। मतदेय स्थल पर ईवीएम मशीन की कवरेज करना भी प्रतिबंधित है, ताकि किसी की मतदान की गोपनीयता बाधित न हो। मतगणना हॉल के अन्दर स्टैटिक कैमरा या वीडियो कैमरा की अनुमति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिवस से 48 घण्टे पूर्व के समय पर ओपिनियन पोल करना भी प्रतिबंधित है।Politicsप्राधिकार पत्र धारक मीडिया प्रतिनिधियों को बूथ में कवरेज के पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जायेगी। मतगणना केन्द्र पर एक मीडिया कक्ष की व्यवस्था होगी, जहां पर मीडिया की सुविधा के लिए प्रिंटर, लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों पर वोटिंग कंपार्टमेंट की कवरेज करना प्रतिबंधित है।



