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Home»राजनीति»हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल की हुई रिहाई
राजनीति

हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल की हुई रिहाई

Pahad ki KhabarBy Pahad ki KhabarSeptember 15, 2024No Comments
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अरविंद केजरीवाल करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर निकले। केजरीवाल का होम राज्य हरियाणा है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे जोर-शोर से मैदान में उतरी है। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ है पार्टी अकेले ही राज्य में चुनाव मैदान में है। केजरीवाल की रिहाई पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा सच्चाई की जीत हुई है। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, एक आरोपी जमानत पर बाहर आया है। )

हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी । पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों राज्यों में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर सकेंगे। केजरीवाल का होम राज्य हरियाणा है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे जोर-शोर से मैदान में उतरी है। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ है पार्टी अकेले ही राज्य में चुनाव मैदान में है। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी है, जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। अरविंद केजरीवाल करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर निकले। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की रिहाई पर जमकर जश्न मनाया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। पहले मामले में, केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। वहीं, दूसरी जमानत याचिका पर। अदालत ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करते समय सीआरपीसी के सेक्शन 41 का पालन किया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी सही है। हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी है। इसके साथ ही अदालत ने रिहाई की शर्तें भी तय की हैं। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती है, तब तक वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के लिए उपस्थित रहेंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा- आज सच्चाई की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारे लिए यह एक इमोशनल पल है कि हमारे भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल भाजपा द्वारा रची गई सभी साजिशों के बाद बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को संदेश दिया है कि उन्हें अपनी तानाशाही बंद करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीबीआई पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा- अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना इस बात का सबूत है कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। केजरीवाल की जमानत पर शरद पवार ने कहा- एक बात तो साफ है कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी भी मजबूत है। इतने लंबे समय से चली आ रही लड़ाई आज सच्चाई के रास्ते पर शुरू हुई। लोकतांत्रिक देश में किसी को सत्ता से बेदखल करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। राजद सांसद मनोज झा ने कहा, ये तो होना ही था। ये हर मामले में होगा क्योंकि सभी मामले फर्जी, काल्पनिक और दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रचे गए थे। यह फैसला उन लोगों पर एक तमाचा है जो इसकी साजिश रचते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, एक आरोपी जमानत पर बाहर आया है। कोर्ट ने कहा कि सीएम होने के नाते वे किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। न ही दफ्तर जा सकते हैं। दिल्ली में सड़कें खराब हैं, साफ पानी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें और किसी और को मौका दें। वहीं भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान, आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आइना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है, उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला मुख्यमंत्री अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। अब वो अभियुक्त की श्रेणी में हैं।अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहां सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा।

लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की दी थी अंतरिम जमानत–

इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी लोकसभा चुनाव में प्रचार के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल को 10 मई से लेकर 1 जून को अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद 2 जून को सीएम केजरीवाल ने नियमों के अनुसार तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहीं इसी केस में केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था, उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद थे। करीब 51 दिन बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल की रिहाई को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की एक जून तक की रिहाई मंजूर की थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत दे दी थी।
13 सितंबर को केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई है। वहीं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को 17 महीने बाद जमानत मिल गई थी। उन्हें 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने भी अरेस्ट कर लिया। 4 अक्टूबर, 2023 को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इस साल 2 अप्रैल को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 6 महीने बाद वह जेल से बाहर आ गए।

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