देहरादून। उत्तराखंड में आम लोगों के लिए FIR डाउनलोड किए जाने का पोर्टल बंद किए जाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कृष्णकांत के निर्देशन में योजित नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने FIR की ऑनलाइन उपलब्धता बंद किए जाने को लेकर पुलिस विभाग से जवाब तलब किया।
कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो DGP को न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ सकता है। मामला आम लोगों को FIR की प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जुड़ा है।




