रुद्रप्रयाग।
थाना अगस्त्यमुनि में दर्ज शराब तस्करी और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में पुलिस लाइन रुद्रप्रयाग में तैनात सिपाही महेंद्र कुमार को न्यायालय से आंशिक राहत मिली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार ने 20 जुलाई 2026 को सुनाए आदेश में साक्ष्यों के अभाव में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 126(2), 221 और 223 से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।
हालांकि न्यायालय ने महेंद्र कुमार को BNS की धारा 263(क) के तहत दोषी माना। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें कारावास की सजा देने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत एक वर्ष की सदाचरण परिवीक्षा का लाभ देते हुए निर्धारित शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत के आदेश के अनुसार, यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान अभियुक्त शर्तों का उल्लंघन करता है या किसी अन्य अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।



