
देहरादून, दीपावली के दिन एटीएस कॉलोनी में पटाखा जलाने को लेकर हुए मामूली विवाद के दौरान एक व्यक्ति द्वारा शस्त्र लहराने का मामला सामने आया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित का शस्त्र जब्त कर लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
घटना थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत एटीएस कॉलोनी की है, जहां 19 अक्तूबर को दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हो गया था। इसी दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि मामूली विवाद में इस प्रकार शस्त्र लहराना एक लापरवाहीपूर्ण और गंभीर कृत्य है, जिससे भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने संबंधित का शस्त्र जब्त कराते हुए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी तय कर दी गई है।
डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि “कानून से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में शस्त्रों का दुरुपयोग या धमकाने की नीयत से उनका प्रयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
सूत्रों के अनुसार, इस मामले में दोनों पक्षों को जिलाधिकारी कार्यालय में तलब किया गया है। थाना रायपुर पुलिस ने भी दोनों पक्षों का चालान धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत न्यायालय में प्रेषित किया है।



