मसूरी। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मसूरी क्षेत्र में नियमों के विपरीत किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक होटल के अवैध हिस्से को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए होटल परिसर में निर्मित अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील किया।

एमडीडीए के अनुसार, लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा ‘होटल अतिथि’ के नाम से किए गए निर्माण को लेकर जांच की गई थी। जांच के दौरान मौके पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण से संबंधित निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से निर्मित बेसमेंट तथा 12 कमरों को सील कर दिया।
प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करने अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण किए जाने के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। खासतौर पर मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय और पर्यटन क्षेत्र में अनियोजित निर्माण से शहर की व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे यातायात व्यवस्था, पार्किंग, जल निकासी, पर्यावरण और शहर की समग्र नियोजन व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहती है।
एमडीडीए की ओर से कहा गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। निरीक्षण और जांच के दौरान जहां भी स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन अथवा बिना स्वीकृति निर्माण पाया जाएगा, वहां संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण का कहना है कि निर्माणकर्ताओं और भवन स्वामियों को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ही निर्माण कार्य करना होगा।
नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में सुनियोजित विकास के साथ भवन निर्माण से जुड़े नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है और यहां अनियोजित अथवा अवैध व्यावसायिक निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की ओर से ऐसे निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमडीडीए की कार्रवाई का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, बल्कि मसूरी सहित प्राधिकरण क्षेत्र में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियोजित विकास सुनिश्चित करना है।
बंशीधर तिवारी ने भवन स्वामियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्माण के दौरान स्वीकृत मानचित्र तथा निर्धारित भवन निर्माण मानकों का पूरी तरह पालन करें।
निर्माण गतिविधियों पर एमडीडीए की नजर
प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि एमडीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को गंभीरता से लिया जा रहा है। मसूरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है और जांच के दौरान नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि भवन स्वामी या व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक बिना स्वीकृति निर्माण करने से बचें और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराएं। प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
एमडीडीए ने भवन स्वामियों से अपील की है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमतियां और मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर लें। बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण पर प्राधिकरण अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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