
राजपुर रोड के जाखन क्षेत्र में अनुभव छाबड़ा और विकास गिरधर के निर्माण पर कार्रवाई, एमडीडीए ने नियमों का पालन करने की दी चेतावनी
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले- अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं, सचिव मोहन सिंह बर्निया ने स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण करने की अपील की
देहरादून, 29 अक्टूबर। राजधानी देहरादून में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने राजपुर रोड स्थित जाखन के इंजीनियर इन्क्लेव में स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार, अनुभव छाबड़ा और विकास गिरधर द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य में स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन पाया गया था। इसके बाद संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार वाद दायर किया गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई।
स्वीकृत मानचित्र से विचलन पर हुई कार्रवाई
एमडीडीए के अनुसार, संबंधित निर्माण में स्वीकृत मानचित्र से विचलन पाए जाने पर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा उत्तराखंड संशोधन अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। प्राधिकरण ने मामले में वाद दायर करने के बाद नियमानुसार निर्माण को सील किया।
एमडीडीए शहर में भवन निर्माण से जुड़े नियमों और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि स्वीकृत मानचित्र से हटकर निर्माण करने या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सुनियोजित विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता : बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी देहरादून में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जाने वाले निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। जहां भी निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाई जाएंगी, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में व्यवस्थित विकास और भवन निर्माण के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण प्रतिबद्ध है।
निर्माणकर्ताओं से नियमों का पालन करने की अपील
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार वाद दायर कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इंजीनियर इन्क्लेव स्थित निर्माण के मामले में भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
उन्होंने निर्माणकर्ताओं से अपील की कि वे प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करें। निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि देहरादून में अनधिकृत निर्माण पर निगरानी जारी रहेगी। भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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