
डोईवाला में पांच स्थानों पर ध्वस्तीकरण, मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई
देहरादून, 2 नवंबर। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को डोईवाला क्षेत्र में पांच अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाकर करीब 60 से 65 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर नियमों के विपरीत किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों के मामले में दो प्रतिष्ठानों को सील किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य बिना आवश्यक अनुमति विकसित की जा रही प्लॉटिंग और निर्धारित मानकों के विपरीत हो रहे निर्माण पर अंकुश लगाना है।
एमडीडीए की टीम ने डोईवाला क्षेत्र के घिसरपट्टी, बुल्लावाला मार्ग, कुड़कावाला और काम्बोज कॉलोनी सहित पांच स्थलों पर कार्रवाई की। प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित स्थानों पर बिना स्वीकृत ले-आउट और आवश्यक अनुमतियों के प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। अभियान के दौरान अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं, क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माणों के निरीक्षण के दौरान मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर भी कार्रवाई की गई।
डोईवाला में पांच स्थानों पर ध्वस्तीकरण
प्राधिकरण की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, डोईवाला क्षेत्र में सबसे पहले घिसरपट्टी में कार्रवाई की गई। यहां राजू, बाबू, रोशन और मुकुल तोमर की ओर से करीब 15 से 20 बीघा भूमि पर प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण ने इसे अनधिकृत प्लॉटिंग मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
इसी तरह बुल्लावाला मार्ग पर कुड़कावाला स्थित बीएसएफ हाउस के निकट इमरान एवं अन्य की करीब 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
बुल्लावाला की भगत सिंह कॉलोनी में भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की। यहां गली नंबर-6 में बलदेव सिंह की करीब पांच बीघा भूमि पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।
इसके अतिरिक्त काम्बोज कॉलोनी में नत्थी सिंह, यशपाल, हेमंत पंचोली एवं अन्य की करीब 30 से 35 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया। इन पांच स्थलों पर की गई कार्रवाई के तहत कुल मिलाकर करीब 60 से 65 बीघा भूमि पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग को निशाने पर लिया गया।
एमडीडीए की इस कार्रवाई के जरिए प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत ले-आउट और आवश्यक अनुमतियों के जमीन को प्लॉटिंग के रूप में विकसित करने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मैगी प्वाइंट में अवैध व्यावसायिक निर्माण सील
अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही एमडीडीए ने व्यावसायिक निर्माणों पर भी सख्ती दिखाई। मैगी प्वाइंट में जगदीश चौहान के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया। प्राधिकरण ने संबंधित निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की।
इसके अलावा पुरुकुल रोड स्थित ईडन वेलनेस एंड हॉस्पिटेलिटी में संजीव बोहरा की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने उक्त निर्माण को सील कर दिया।
इन दोनों मामलों में की गई कार्रवाई के माध्यम से एमडीडीए ने संकेत दिया कि नियमों के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माण करना अथवा स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण करना कार्रवाई का आधार बनेगा।
सुनियोजित विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता : बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। शहर और उससे जुड़े क्षेत्रों में नियोजित विकास के लिए जरूरी है कि भूमि पर प्लॉटिंग करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत ले-आउट स्वीकृत कराया जाए और निर्माण कार्यों में प्रचलित नियमों एवं मानकों का पालन किया जाए।
उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन कर विकसित की जा रही प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माणों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एमडीडीए उपाध्यक्ष ने आमजन से भी अपील की कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करें। खरीदारी से पूर्व संबंधित भूमि के स्वीकृत ले-आउट, आवश्यक अनुमतियों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
शिकायतों और निरीक्षण के आधार पर होगी कार्रवाई : मोहन सिंह बर्निया
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मामलों की जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना आवश्यक अनुमति के प्लॉटिंग विकसित करने और स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण करने वालों के खिलाफ ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण का प्रयास है कि विकास कार्य निर्धारित नियमों के अनुरूप हों और अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
एमडीडीए की ओर से डोईवाला में पांच स्थानों पर की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किए जाने को इसी अभियान का हिस्सा बताया गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अवैध प्लॉटिंग और नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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