सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण की सख्ती, बिना स्वीकृत नक्शे निर्माण और भवनों का उपयोग बदलने वालों पर कसा शिकंजा

देहरादून। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माण और आवासीय कॉलोनियों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर पांच मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। यह कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई।
प्राधिकरण की कार्रवाई के दायरे में आवासीय परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने, बिना स्वीकृत मानचित्र के दुकानें बनाने तथा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने के मामले शामिल हैं। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित भू-उपयोग और भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन परिसरों पर कार्रवाई
एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की। यहां कृष्णा डेयरी के नाम से आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इसके अलावा, रोहित विशाल द्वारा भी आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक दुकान का संचालन किया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों परिसरों को सील कर दिया गया।
इसी क्षेत्र में एक अन्य आवासीय परिसर में बिना अनुमति निर्माण में परिवर्तन और परिवर्धन कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया। प्राधिकरण की टीम ने इस परिसर को भी सील कर दिया। एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए निर्धारित नियमों और आवश्यक अनुमतियों का पालन करना अनिवार्य है।
ईस्ट होप टाउन में बिना नक्शे बन रही थीं दुकानें
प्रवर्तन अभियान के दौरान ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। यहां मयूर द्वारा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना दो व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण को नियमों के विपरीत पाए जाने पर संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया।
प्राधिकरण ने भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित मानकों का पालन करें।
महिमा इन्क्लेव में हॉस्टल निर्माण पर सीलिंग
एमडीडीए की टीम ने महिमा इन्क्लेव, लेन नंबर-2, केहरी गांव में भी कार्रवाई की। यहां कुन्दन सिंह द्वारा स्टिल्ट सहित तीन तलों पर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण के अनुसार, निर्माण स्वीकृत मानचित्र से अलग था और भवन के उपयोग में भी बदलाव किया गया था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया।
एमडीडीए ने कहा कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण और भवन के उपयोग में बिना अनुमति बदलाव करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बंशीधर तिवारी बोले—नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्ती
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और भू-उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करना और भवनों के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और शिकायतों तथा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने आमजन से अपील की कि भवन निर्माण से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करें और निर्धारित मानकों का पालन करें, ताकि भविष्य में सीलिंग जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।
मोहन सिंह बर्निया ने प्रवर्तन टीमों को दिए निर्देश
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी भवन स्वामियों और संचालकों को स्वीकृत मानचित्र तथा निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही निर्माण और गतिविधियों का संचालन करना चाहिए।
उन्होंने प्रवर्तन टीमों को क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एमडीडीए की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि देहरादून में अनधिकृत निर्माण, आवासीय परिसरों के व्यावसायिक उपयोग और स्वीकृत मानचित्र से विचलन के मामलों पर प्राधिकरण सख्ती बरत रहा है। प्राधिकरण ने संकेत दिया है कि नियमों के उल्लंघन के मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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